महाकुंभ में हुई भगदड़ और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश लागू करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका (PIL) को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई
न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर 3 फरवरी की वाद सूची में यह मामला दर्ज था। मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
यूपी सरकार की दलील और कोर्ट का फैसला
सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि महाकुंभ में भगदड़ और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहले से ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की जा चुकी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नई याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए इसे खारिज कर दिया।
इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के निर्देश
शीर्ष अदालत ने सरकार की दलील पर सहमति जताते हुए कहा कि महाकुंभ में हुई भगदड़ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन इस पर उचित कानूनी कार्रवाई के लिए याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए।
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट ने महाकुंभ में सुरक्षा नियम लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में जाने की सलाह दी है। इससे स्पष्ट है कि इस मामले में अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में आगे की कानूनी प्रक्रिया चलेगी।